BNS धारा 181: लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों बनाना या कब्जे में रखना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

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181. जो कोई किसी सिक्के के कूटकरण या कूटरचना, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जाती स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट मशीनरी, डाई या लिखत या सामग्री, जिसे प्रयोग किए जाने के प्रयोजन से या जानते हुए या जिसके बारे में वह जानता है कि यह प्रयोग में लाया जाएगा, बनाता है, या ढालता है, उसको बनाने या ढालने की प्रक्रिया के किसी आग में कार्य करता है या क्रय या विक्रय या निपटान करता है या उसके कब्जे में कोई मशीनरी, डाई, लिखत या सामग्री है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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