BNS धारा 179: कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप मैं उपयोग करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

पहले IPC 237, IPC 238, IPC 239, IPC 240, IPC 241, IPC 250, IPC 251, IPC 254, IPC 258, IPC 260, IPC 489B थी। IPC → BNS खोजें

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179. जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत सिक्के, किसी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट, को यह जानते हुए या यह विश्वास का कारण रखते हुए आयात करेगा या निर्यात करेगा या बेचेगा या परिदत करेगा या क्रय करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या असली के रूप में उपयोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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