महिला के विरुद्ध् आपराधिक बल और हमले के विषय में

BNS धारा 74: महिला की ल्ज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

पहले IPC 354 थी। IPC → BNS खोजें

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74. जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तदद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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