BNS धारा 142: व्यपह्वत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

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142. जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहत या अपहत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो, जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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