BNS धारा 214: प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

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214. जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से आबदध होते हुए, ऐसे लोक सेवक की विधिक शक्तियों के प्रयोग में उस ज्ञोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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