BNS धारा 164: अभित्याजक को संश्रय देना

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 8: सेना नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

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164. जो कोई एतस्मिनपश्चात्‌ यथा अपवादित के सिवाय, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है, ऐसे अधिकारी, सैनिक, सैनिक या वायुसैनिक को संश्रय देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अपवाद--इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें पत्नी/पति द्वारा अपने पति/पत्नी को संश्रय दिया जाता है ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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